जेडीए में पावरगेम, जोन 4 की चंद्रकला कॉलोनी में 40 साल पुरानी अवैध बिल्डिंग सील

जयपुर नाउ।

जेडीए जोन-04 में जेडीए स्वामित्व के भूखण्ड संख्या-6 में बनी 40 साल पुरानी ग्राउण्ड व प्रथम मंजिल बिल्डिंग को सील किया गया। करीब 650 वर्गगज जमीन में बनी दो मंजिला ईमारत भूतल व प्रथम मंजिल जिसमें व्यावसायिक कारखाना संचालित किया जा रहा था। बिल्डिंग के प्रवेश द्वार व गेटो पर ताले, सींल चपडी लगाकर सील कर जेडीए के कब्जे में लिया। यह जमीन शहर के बड़े बिजनेसमैन की है तथा उनका पहले एक न्यूज चैनल भी था।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया जोन-04 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित चन्द्रकला कॉलोनी में जेडीए स्वामित्व के भूखण्ड संख्या-6 में क्षेत्रफल 58 बाई 100 फिट में पिछले 40 वषो से कब्जा-अतिक्रमण कर जीरो सेटबेक पर दो मंजिला अवैध निर्माण कर फैक्ट्री लगाकर व्यावसायिक गतिविधिया करने की शिकायत प्रवर्तन प्रकोष्ठ में प्राप्त होने पर तत्काल उक्त भूमि का सर्वें जोन-4 की टीम करवाया गया तो उक्त भूमि जविप्रा स्वामित्व की पाई जाने पर अतिक्रर्मी को धारा 72 के जविप्रा एक्ट के नोटिस किये जाकर अवैध निर्माण-अतिक्रमण को हटाने हेतु पाबंद किया गया। अतिक्रर्मी द्वारा उक्त भूमि पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर का स्थगन आदेश लिया गया। जिसकी प्रभावी पैरवी करवाकर स्थगन आदेश अपास्त करवाये गये; माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश क्रम 17 सांगानेर द्वारा उक्त भूमि को जविप्रा स्वामित्व की मानते हुये अतिक्रर्मी का वाद खारिज फरमाया गया। माननीय अपीलीय अधिकरण जविप्रा के आदेशो की पालना में अतिक्रर्मी को विधिक एंव सकारण नोटिस प्रदान किये जाकर विधिक प्रक्रिया पूर्ण की गई।

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